West Bengal Teacher Bharti Latest News: सरकार और आयोग को राहत हाईकोर्ट ने दी आदेश के खिलाफ अपील की मंजूरी

West Bengal Teacher Bharti Latest News: सरकार और आयोग को राहत हाईकोर्ट ने दी आदेश के खिलाफ अपील की मंजूरी

West Bengal Teacher Bharti Latest News:
 WBSSC भर्ती में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सरकार को अपील की मंजूरी शिक्षक भर्ती को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बंगाल गवर्नमेंट की ओर से यह खबर सामने निकल कर आ रही है आप सभी शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों को बता दिया जाता है कि कोलकाता हाई कोर्ट की पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती को लेकर एक यह मोड़ आया है कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमिशन को शिक्षक भर्ती मामले में सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले सिंगल बेंच ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए रद्द करने का निर्देश दिया था अब हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष इस फैसले को चुनौती दी जा सकेगी इस फैसले से सरकार और WBSSC को कुछ राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल अपीलदायर होने के बाद अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी आपको बता दे कि शिक्षक भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें अब इस अपील की सुनवाई पर टिकी हुई है।

2016 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े दागी उम्मीदवारों पर रोक

यह आदेश दिया है एकल पीठ ने दरअसल WBSSC ने यह आदेश दिया गया है की आदेश में कहां गया है 2016 की भर्ती प्रक्रिया में शामिल सभी उम्मीदवारों को जिन पर गड़बड़ी के आरोप लगे हुए हैं इस साल की होने वाली नई भर्ती प्रक्रिया में उन्हें हिस्सा लेने से रोका जाए। आपको बता दें कि नया मूर्ति सोमेन सेन की अध्यक्षता अध्यक्षता वाली खंड पीटने राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को अपील दायर करने की अनुमति दे दी है। और SSC के बकीलों ने शीघ्र सुनवाई की मांग भी की है।

SC और HC के निर्देश पर दागी उम्मीदवारों की एंट्री पर सख्त निगरानी

इन दागी उम्मीदवारों की भागीदारी पर रोक लगाई जाएगी आपको बता दे की अदालत के निर्देश के बाद जैन प्रक्रिया में चिन्ह से जो भी दागी उम्मीदवार भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं उनको किसी प्रकार अनुमति नहीं दी जाएगी इसके अलावा नया मूर्ति भट्टाचार्य ने यह साफ निर्देश दे दिए हैं कि दागी उम्मीदवार अधिसूचना के तहत अप्लाई करते हैं तो उनके आवेदन प्रक्रिया को तुरंत इंटरेस्ट किया जाएगा इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल के आदेश में निर्धारित समय सारणी पर प्रति कार्यों द्वारा कढ़ाई और निगरानी से पालन किए जाने के शक्ति निर्देश दिए हैं और न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा संचालित सहायता प्राप्त संस्थानों में लगभग 26 000 शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया है यह राधिकरण न्यायालय ने जांच प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आने के कारण किया है।

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